गाजियाबाद: बैंक लोन घोटाले में बिल्डर बाबा का केस लेने से सीबीआई का इनकार
गाजियाबाद बैंक लोन घोटाले के आरोपी सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा के सभी केसों की जांच करने से सीबीआई ने इनकार कर दिया है। अब इस मामले के सभी केस की जांच पुलिस करेगी। आरोपी पर नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के अलावा इंदिरापुरम थाने में भी केस दर्ज है। आरोपी जेल भी जा चुका है। यूपी और पंजाब में सैकड़ों लोगों से भी ठगी किए जाने का आरोप है। अधिवक्ता जय इंद्र शर्मा ने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक सोसायटी में 80 फ्लैट तैयार करके उन पर करीब 40 करोड़ रुपये का पीएनबी समेत विभिन्न बैंकों की शाखाओं से वर्ष 2017 और 2018 में फर्जी तरीके से लोन लिया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि सभी लोन का भुगतान नहीं किया गया। विभिन्न लोगों ने विजयनगर थाने में बिल्डर बाबा समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने 19 केस रजिस्टर्ड किए थे। बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए थे। मंगलवार को एक केस में सीबीआई कोर्ट में बिल्डर बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट में सीबीआई के लोक अभियोजक ने उपस्थित होकर कहा कि सीबीआई के अनुसार, वह इस केस की जांच नहीं करेंगे। लिहाजा केस यूपी पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। इस वजह से बिल्डर बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। बिल्डर बाबा का असली नाम सचिन दत्ता है। 2015 में निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था। इसके बाद सच्चिदानंद गिरी नाम मिला। नोएडा में नाइट क्लब चलाने में जब उनका नाम आया तो 6 दिन के भीतर ही महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया था।
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