पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की पेशी आज, बम निरोधक दस्ते ने जांची सुरक्षा व्यवस्था, अदालत के हजार सवालों के जवाब देना होगा
28 सालों से लंबित बाबरी मस्जिद विध्वंस में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह आज लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। कल्याण सिंह सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराएंगे। पूर्व राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर बम निरोधक दस्ते ने जांच की है। अदालत ने करीब एक हजार सवालों की सूची बनाई है,जिनके जवाब उन्हें देने होंगे।
31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करना है
इस केस कीसुनवाईअब अंतिम दौर में है। मामले में कुल 32 अभियुक्तोंमें से 22 से ज्यादा कीगवाही को चुकी है। सभी गवाहोंके बयान के बाद अभियुक्तोंको अपनी सफाई पेशकरने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई औरअभियुक्तोंके वकीलोंके बीच बहस होगी। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने8 मई को विशेषअदालत को 31 अगस्त तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। साल 1992 में राम जन्मभूमि थाने में बाबरी विध्वंस केस में केस दर्ज हुआ था।
आडवाणी समेत 13 नेताओं के खिलाफ चार्जशीटदाखिल
6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी में विवादित मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा सहित अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट कर आरोप मुक्तचुकी है
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आरोपियों को आरोप मुक्त किया जा चुका है। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीआई की विशेष अदालत को फिर से सुनवाई करने का आदेश दे दिया था। कोर्ट ने मामले में दो साल में दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर ट्रायल को समाप्त करने का आदेश दिया था और कहा था कि विशेष जज का ट्रांसफर नहीं होगा। पीठ ने कहा था कि एक आरोपी कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते संवैधानिक प्रतिरक्षा प्राप्त है, लेकिनजैसे ही वह पद त्यागते हैं तो उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप दायर किए जाएंगे। अब उनके खिलाफ भी ट्रायल चल रहा है।
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