गाजियाबाद में नई गाइडलाइंस लागू, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत से ज्यादा यात्रियों पर रोक
गाजियाबाद कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस को गाजियाबाद जिले में भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत अगले आदेश तक संक्रमण को रोकने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने व सार्वजनिक परिवहन में उसकी क्षमता के 50 प्रतिशत के हिसाब से यात्रियों के संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए अपर मुख्य सचिव ने डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में सख्ती और जरूरी हो गई है। इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही छह फीट की एक-दूसरे से दूरी बनाने की जरूरत है, भीड़-भाड़ वाले इलाके से बचकर रहें, जैसे ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन करें और इलाज शुरू करें। एक सप्ताह के अंदर जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े उसे कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। वॉर्ड वार निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर 50 प्रतिशत से ज्यादा यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां कोविड नियमों का पालन करते हुए चलती रहेंगी।
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