छह साल पहले पिता-पुत्र की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद, 22-22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में छह साल पहले पिता-पुत्र की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर एक पर 22-22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पाइप लाइन बिछाने को लेकर हुआ था विवाद
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया की मानिकपुर थाने में हनुवा गांव के मजरा पथरहाई निवासी नरेंद्र पुत्र रामसंवारे चतुर्वेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में नरेंद्र ने कहा था कि 7 नवंबर 2014 को उसके भाई सोनू ने डेरा में खलिहान के पास के खेत में सिंचाई के लिए पाइप बिछाया था। जिसमें लगभग 3 फुट पाइप जगन्नाथ के खेत में खिसक गई थी। इस बात को लेकर जगन्नाथ के पुत्र मोहित उर्फ पुष्पेंद्र, रोहित उर्फ महेंद्र व सोहित उर्फ अखिलेश चतुर्वेदी अपनी लाइसेंसी राइफल व दो नाली बंदूक लेकर मौके पर आ गए और जबरन पाइप फाड़ने लगे।
इस पर सोनू ने विरोध किया, जिससे मोहित ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से उसे गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नरेंद्र ने बताया कि सोनू को जमीन पर गिरते देख कर वह बचाने गया तो सोहित ने कट्टे से गोली मारकर उसे घायल कर दिया। साथ ही वहां आ रहे पिता रामसंवारे को रोहित ने अपने दरवाजे के सामने लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जिससे उनकी भी मौके पर मौत हो गई। शाम को लगभग 5 बजे हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मृतक की पत्नी व घायल को मिले मुआवजा
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने दोष सिद्ध होने पर मोहित, रोहित और सोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से मृतक रामसंवारे की पत्नी अशोक देवी एवं मृतक सोनू की पत्नी आभा को 10-10 दस हजार रुपए तथा घायल नरेंद्र चतुर्वेदी को 5 हजार रुपए बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं।
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